अग्निपथ मामले को लेकर जबलपुर को सुलगाने की हो रही थी तैयारी… पुलिस ने की त्वरित कारवाई
देश में चल रहे अग्निपथ के मामले को लेकर मध्यप्रदेश में भी उसकी सुगबुगाहट देखी जा रही थी इंदौर के बाद अब जबलपुर में भी अग्नीपथ को लेकर लोगों को बरगलाने का काम हो रहा था किंतु पुलिस की सक्रियता से लोगों को भड़काने के पहले ही योजना बनाते समय करवाई की गई मामले के संबंध में बताया जा रहा है कि थाना रांझी में विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि रांझी क्षेत्र के कुछ लड़के रामलीला मैदान में इकठ्ठे होकर भारत सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध करने के लिये सोशल मीडिया में व्हाटसएप के माध्यम से लड़कों को एकत्रित कर रहे हैं । सोशल मीडिया में रांझी ़क्षेत्र के देवांश मौर्या ने प्रोटेस्ट फार अग्निपथ गु्रप बनाकर गु्रप मे भ्रामक मैसेज डालकर लोगो को दिनांक 19-6-22 को रेल्वे स्टेशन जबलपुर में जाकर विरोध प्रदर्शन करने का प्रचार प्रसार कर रहा है देवांश मोर्या ने अपने प्रोटेस्ट फार अग्निपथ ग्रुप में प्रियांशु नामदेव, युवराज चक्रवर्ती एव ऋितिक बंशकार को गु्रप एडमिन बनाया था प्रियांशु नामदेव ने व्हाटसएप गु्रप में पेज बनाकर लेख किया है कि दिनंाक 19-6-22 केा सभी भाईयों से निवेदन है कि टीओडी भर्ती का विरोध करने सभी लोग जबलपुर रेल्वे स्टेशन पर सभी मिले अतः रांझी वाले भाई लोग रामलीला मैदान मे व्हीएफजे में मिलें सभ्ीा एक साथ चलें सुवह 8 बजे से कान्टेक्ट युवराज चक्रवर्ती, ऋितिक वंशकार, प्रियांशु नामदेव लेख है उक्त चारेां सोशल मीडिया मे दुष्प्रेरण कर युवाओं केा भड़का कर रेल्वे स्टेशन जाने का मैसेज प्रसारित कर रहे हैं उक्त मैसेज की तस्दीक की गई जो कि सही पाई गयी है आरोपी देवांश मौर्या, प्रियांशु नामदेव, युवराज चक्रवर्ती एव ऋितिक बंशकार द्वारा प्रोटेस्ट फार अग्निपथ के ग्रुप एडमिन द्वारा जिला दण्डाधिकारी के आदेश का उल्लंघन करना पाया जाने से आरोपी देवांश मौर्या उम्र 19 वर्ष निवासी बिलपुरा कालोनी रांझी, युवराज चक्रवर्ती उम्र 20 वर्ष निवासी व्हीएफजे रांझी, ऋितिक कुमार वंशकार उम्र 21 वर्ष निवासी मड़ई , प्रियांशु नामदेव उम्र 19 वर्ष निवासी पुरानी बस्ती झंडा चौक रांझी को अभिरक्षा मे लेकर पूछताछ की गई जिन्हौंने बताया कि प्रोटेस्ट फार अग्निपथ ग्रुप व्हाटसएप में बनाकर युवाओं को इकठ्ठा कर दिनांक 19-6-22 को रेल्वे स्टेशन जाकर रेल रोकने एवं स्टेशन में तोड़फोड़ करने की योजना स्वीकार किये। आरोपियों के विरूद्ध धारा 188, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।