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दो साल की सजा मामले में राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म

गुजरात की सूरत कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाने के बाद आज उनकी लोकसभा सदस्यता भी समाप्त कर दी गई | इस मामले में लोकसभा सचिवालय की तरफ से एक अधिसूचना जारी कर दी गई है | उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी पर 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के खिलाफ भाजपा के विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था |

7 पंक्तियों में लोकसभा सचिवालय की तरफ से जारी अधिसूचना में उल्लेख किया गया है की सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत मैं राहुल गांधी को दोषी करार दिए जाने के बाद उन्हें केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य की सदस्यता से अयोग्य करार किया जाता है | यह अयोग्यता उन पर दोष साबित होने के दिन यानी 23 मार्च 2023 से लागू रहेगी | यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (e)  प्रावधानों और जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 8 के तहत लिया गया है | इस अधिसूचना की प्रति राहुल गांधी के साथ राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, चुनाव आयोग, केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग, केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, संपदा निदेशालय, संसद भवन ,एनेक्सी एनडीएमसी, सचिव दूरसंचार,  और लोकसभा सचिवालय के सभी अफसरों को भेज दी गई है | उल्लेखनीय है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच बर्मा की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 23 तारीख तय की थी | इस मामले में राहुल खुद को निर्दोष बताते रहे | सुनवाई के दौरान तीन बार अदालत में पेश हुए | 2019 लोकसभा चुनाव के कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है |  इसी को लेकर भाजपा विधायक व गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था | उनका कहना था इस मामले से पूरे मोदी समुदाय का मान घटा है |

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