विश्व हिन्दु परिषद का नागरिकता संशोधन अधि
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जबलपुर/ नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सेवा अभियान के कार्यालय का शुभारंभ देश के 78 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद ने किया है। महाकौशल प्रांत अध्यक्ष सुनील भागचंदानी ने बताया कि 31 दिसंबर 2014 से पूर्व पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से पूर्व जो शरणार्थी परिवार भारत में आए है। ऐसे सभी हिंदू, सिख, बौद्ध,जैन, पारसी, ईसाई परिवारों को भारत सरकार ने नागरिकता देने का नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को देश में लागू कर दिया है। इस कानून के अंतर्गत पात्रता रखने वाले सभी शरणार्थी परिवारों कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए विश्व हिंदू परिषद द्वारा पूरे देश में अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में महाकौशल प्रांत जबलपुर में सहायता केंद्र प्रारंभ किया है। जहां निःशुल्क आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया के साथ ही दस्तावेज के सत्यापन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में सहयोग दिया जाएगा।
परिवारों से करेंगे संपर्क-
कार्यक्रम के मुख्य वक्ता विहिप के प्रांत संगठन मंत्री जितेंद्र वर्मा जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर वर्षों से अत्याचार किए जा रहा है उन्हें धर्म परिर्वतन के लिए बाध्य किया जा रहा है। ऐसे सभी परिवार जिन्होंने अपने धर्म को बचाने के लिए अपने व्यापार, व्यवसाय और अपनी संपत्ति को छोड़ दिया। ऐसे सभी परिवार अखंड भारत के समय से भारत के मूल निवासी हैं जिन्हें नागरिकता मिलनी ही चाहिए। विहिप के कार्यकर्ता टोली बना कर शरणार्थी परिवारों से सीधा सम्पर्क करेंगे और इस विषय पर जागरूकता अभियान भी चलाएंगे।
महाकौशल प्रांत सह मंत्री प्रदीप गुप्ता ने बताया कि संत राधे राधे बाबा और सिंधी समाज के संत कमलपुरी गोस्वामी ने स्वास्तिक चिन्ह बनाकर कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष सुनील भागचंदानी संगठन मंत्री जितेंद्र वर्मा प्रांत सह मंत्री प्रदीप गुप्ता प्रांत सोशल मीडिया प्रमुख सुमित सिंह ठाकुर जबलपुर विभाग मंत्री पंकज श्रीवात्री विभाग प्रचार प्रसार प्रमुख अजय चौरसिया उपस्थित थे।