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हिट एंड रन के आरोपी डॉक्टर की जमानत याचिका खारिज
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अपर सत्र न्यायाधीश संजोग सिंह वाघेला की अदालत ने आज हिट एंड रन के आरोपी डॉ.संजय पटेल की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। मामले की सुनवाई के दौरान केस डायरी और रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद यह निर्णय लिया।
आरोपी की ओर से कहा गया कि वह नौ जनवरी से जेल में बंद है और हृदय रोग से पीड़ित है। डॉक्टरों ने 90 प्रतिशत ब्लॉकेज के कारण बायपास सर्जरी की सलाह दी है। इसी आधार पर उन्होंने जमानत की गुहार लगाई थी। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक अरविंद जैन और आपत्तिकर्ता के वकील पंकज कुमार दुबे ने अदालत के समक्ष जोरदार आपत्ति जताई। अभियोजन ने तर्क दिया कि यह मामला गंभीर प्रकृति का है और आरोपी की रिहाई समाज के लिए खतरा बन सकती है। अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलील को सुनने के बाद जमानत याचिका को खारिज कर दिया।