अतिशेष शिक्षक के स्थान्तरण आदेश को हाईकोर्ट ने किया ख़ारिज
The High Court rejected the transfer order of surplus teacher

म प्र हाईकोर्ट मैं दायर याचिका रूप लाल साहू विरुद्ध शासन मैं माननीय न्यायालय ने स्थानांतरण आदेश एव कार्यमुक्त आदेश को खारिज कर दिया है
याचिकाकर्ता का पक्ष रखते हुए एड सत्येन्द्र ज्योतिषी ने बताया कि याचिकाकर्ता प्राथमिक शिक्षक के पद पर प्राथमिक शाला धोरेश्वर पान उमरिया मैं कार्यरत था उसका स्थानांतरण शासकीय प्राथमिक शाला पोंडी जिला कटनी कर दिया गया था प्रार्थी जिस स्कूल में पदस्थ है वहाँ छात्र शिक्षक अनुपात के अनुरूप शिक्षक की कमी हैं एव उसे गलत तरीक़े से अतिशेष मानते हुए उसका स्थानांतरण कर दिया गया है
प्रार्थी के 25/4/25 को संकुल प्राचार्य के द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से कार्य मुक्त कर दिया गया है प्रार्थी का अभ्यावेदन भी निरस्त कर दिया गया हैं याचिकाकर्ता को पूर्व मैं भी अतिशेष मानते हुए स्थांतरण की कार्यवाही की गई थी शासन के द्वारा अतिशेष की व्याख्या गलत तरीके से की गई है वरिष्ठता को अतिशेष नहीं मान सक्ते
नियम विरुद्ध कार्यवाही के खिलाफ प्रार्थी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी जिसपर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दिनांक 7/5/2025 कों आदेश पारित करते हुए स्थानातंरण आदेश एव कार्य मुक्त आदेश को निरस्त कर दिया है एवं याचिकाकर्ता को उसकी पूर्व की शास प्राथमिक शाला धोरेश्वर में कार्य करने का आदेश पारित किया है
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सत्येन्द्र ज्योतिषी अभिषेक मिश्रा ने पैरवी की