यूथ कांग्रेस नेता को जबलपुर कोर्ट से जमानत

✒️ विलोक पाठक
न्यूज़ इन्वेस्टिगेशन
जबलपुर – Iदुष्कर्म मामले में यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव ऋषभ मिश्रा को अपर जिला न्यायाधीश महिमा कछवाहा की अदालत द्वारा मंगलवार को जमानत दे दी है। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रियंक अग्रवाल ने अदालत में तर्क दिया कि कथित घटना वर्ष 2022 की है, जबकि एफआईआर वर्ष 2025 में दर्ज कराई गई। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता विवाहित है और अपने पति के साथ रह रही है, ऐसे में शादी का झांसा देने का आरोप तथ्यात्मक रूप से कमजोर है।
मामला जबलपुर के लार्डगंज थाना क्षेत्र का है। जहां एक विवाहित महिला ने शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि ऋषभ मिश्रा ने उसे शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। महिला का कहना था कि आरोपी ने भरोसा दिलाकर संबंध बनाए और बाद में मुकर गया।
बचाव पक्ष ने न्यायालय में यह बताया कि आरोपी को राजनीतिक कारणों से झूठा फंसाया गया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने माना कि उपलब्ध दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर आरोप प्रथम दृष्टया इतने मजबूत नहीं हैं कि आरोपी को निरंतर हिरासत में रखा जाए। इसी तथ्य के मद्देनजर जमानत याचिका स्वीकार कर ली गई।
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