सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन : केंद्र ने 6 महीने का समय और मांगा
नई दिल्ली। कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन का हवाला देते हुए केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से सेना में योग्य महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के अपने फैसले का पालन करने के लिए छह महीने का और समय मांगा है। केंद्र ने कहा है कि उसे 6 महीने की अतिरिक्त छूट दे, ताकि वो कमांड पोस्ट में उनके लिए प्रावधान भी बना सके। एक आवेदन में, रक्षा मंत्रालय ने कहा, “आवेदकों ने अदालत द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि, कोरोना महामारी और आगामी लॉकडाउन के कारण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कुछ और समय की आवश्यकता है।”
न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ इस मामले की सुनवाई मंगलवार को करेंगे।
शीर्ष अदालत ने 17 फरवरी को फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि महिला अधिकारियों के साथ उनके पुरुष समकक्षों की तरह बराबरी का व्यवहार होना चाहिए।
दिल्ली उच्च न्यायालय में 11 महिला अधिकारियों द्वारा इस मामले पर मुकदमा किए जाने के 14 साल बाद यह फैसला आया था।