देश

चारधाम परियोजना : सड़क चौड़ी करने की अनुमति नहीं

चारधाम विकास परियोजना में सड़कों को चौड़ा करने के सरकार के अनुरोध को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया।

कोर्ट ने कहा कि सरकार के अपने नियमों के अनुसार पहाड़ी जगहों पर सड़क की चौड़ाई साढ़े पांच मीटर से अधिक नहीं हो सकती। पर्वतीय क्षेत्रों की पर्यावरणीय महत्ता को देखते हुए सड़कों को सात मीटर चौड़ा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन, नवीन सिन्हा और इंदिरा बनर्जी की बेंच ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अर्जी को यह कहकर खारिज कर दिया कि पिछले साल 8 अगस्त को चारधाम परियोजना को मंजूरी देते समय सभी नियमों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी गई थी।

सरकार का कहना था कि सेना के वाहनों के लिए सात मीटर की सड़क जरूरी है। सड़क की चौड़ाई कम होने से आवागमन प्रभावित होता है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
Close
Close