जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर अपराध के पीड़ितो को आठ लाख से अधिक का मुआवजा स्वीकृत…
पीड़ितों को तत्काल सौंपे गए स्वीकृती आदेश
जबलपुर मप्र / न्यायालयों द्वारा विभिन्न आपराधिक मामलों में पीडितों को म.प्र. अपराध पीडित प्रतिकर योजना के अंतर्गत प्रतिकर दिलवाये जाने की अनुषंसा पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा अविलंब संज्ञान लिया जाकर कार्यवाही की गई।
माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीष श्री नवीन कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा, पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ बहुगुणा एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री मनीष सिंह ठाकुर उपस्थित रहे।
श्री ठाकुर ने बताया ऐसे अपराध पीडितो या उनके आश्रितों को जिन्हे अपराध के परिणामस्वरूप हानि या क्षति कारित हुई है और जिन्हें पुनर्वास की आवष्यकता है उन्हें न्यायालय की सिफारिष अथवा आवेदन पर म.प्र. अपराध पीडित प्रतिकर योजना, 2015 के अंतर्गत प्रतिकर राषि प्रदान की जाती है। इसी योजनांतर्गत कुल 06 प्रकरण जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए जिनमें कुल 8,13,000/-रूपये की प्रतिकर राषि स्वीकृत की गई। इन प्रकरणों मे ऐसे प्रकरण शामिल थे, जिनमें परिवार का भरण पोषण करने वाले व्यक्तियों की हत्या हो जाने के कारण उनके आश्रितों को प्रतिकर दिलवाया गया जबकि अन्य मामलों में यौन अपराध की पीडित अभियोक्त्रियों को उनके पुनर्वास हेतु प्रतिकर राषि स्वीकृत की गई।
यह प्रथम अवसर था जब अपराध के पीड़ितों के पक्ष में प्रतिकर आदेश होने के तत्काल पष्चात उन्हें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीष महोदय श्री नवीन कुमार सक्सेना, कलेक्टर श्री करमवीर शर्मा, पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा पीडितो को स्वीकृति आदेष भी प्रदान किए गए।