नाबालिग से रेप के आरोपी के पिता हामिद हुसैन की अमखेरा और ग्राम बैतला स्थित भूमि को SDM ने घोषित किया अहस्तांतरणीय
जबलपुर / नाबालिग से दुराचार के मामले में आरोपी गुलाम के पिता हामिद हसन पर प्रशासन अब नकेल कसने जा रहा है । पिछले दिनों सोशल मीडिया में इस पर कारवाई न होने को लेकर जोरदार अभियान छिड़ा हुआ था । हिंदूवादी संगठनों ने जबरदस्त प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा था । वहीं शहर के कुछ नेता भोपाल में गृहमंत्री से जाकर भी मिले थे एवम उन्होंने इस मामले को लेकर चर्चा भी की थी साथ ही प्रभारी मंत्री को भी मामला संज्ञान में दिया गया था इस सब के बाद प्रशासन द्वारा कारवाई की पहल के तहत, अनुविभागीय राजस्व अधिकारी अधारताल नमः शिवाय अरजरिया ने नगर निगम की बिना समक्ष अनुमति लिये तथा नगर एवं ग्राम निवेश से बिना अभिविन्यास स्वीकृत कराये अवैध प्लाटिंग कर भू-खण्ड बेचे जाने की मिली शिकायतों पर कार्यवाही करते हुये मौजा अमखेरा के खसरा नम्बर 129/4/1/1 की दो भागों में हामिद हुसैन पिता मोहम्मद साबिर महतो निवासी दक्षिण मिलौनीगंज के नाम पर दर्ज 63 हजार 400 वर्गफुट जमीन को अहस्तांतरणीय घोषित कर दिया है।
अनुविभागीय राजस्व अधिकारी अधारताल ने ग्राम बैतला में भी हामिद हुसैन पिता साबिर महतो के नाम दर्ज करीब 15 एकड़ भूमि को राजस्व रिकार्ड में अहस्तांतरणीय दर्ज करने का आदेश पारित किया है। अनुविभागीय अधिकारी अधारताल ने यह कार्यवाही अतिरिक्त तहसीलदार अधारताल एवं बैतला के पटवारी से प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर की है।
न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अधारताल के अनुसार अतिरिक्त तहसीलदार अधारताल द्वारा मौजा अमखेरा पटवारी हल्का नम्बर 80 की खसरा 129/4/1/1 की कुल 0.589 हेक्टेयर (63 हजार 400 वर्गफुट) भाग पर अवैध प्लाटिंग किये जाने संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। अतिरिक्त तहसीलदार ने प्रतिवेदन में उल्लेख किया था कि भूमि स्वामी हामिद हुसैन पिता मोहम्मद साबिर महतो द्वारा नगर निगम की सक्षम अनुमतियां प्राप्त किये बगैर तथा नगर एवं ग्राम निवेश अभिविन्यास स्वीकृत कराये बिना भूमि को खण्ड-खण्ड कर बेचा जा रहा है। जिसके परिणाम स्वरूप अवैध कॉलोनी के निर्माण होने की संभावना है। प्रतिवेदन में कहा गया था कि छोटे-छोटे भू-खण्डों के रूप में भूमि का विक्रय कर अवैध प्लाटिंग करने से सड़क एवं नाली का रकवा सुरक्षित रखा जाना आवश्यक हो गया है।
अतिरिक्त तहसीलदार से प्राप्त इस प्रतिवेदन पर अनुविभागीय अधिकारी अधारताल द्वारा भूमि स्वामी द्वारा कॉलोनी निर्माण से संबंधित वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने तक भूमि को अहस्तांतरणीय दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया है तथा भूमि स्वामी को कालोनाइजर लाइसेंस, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी विकास अनुज्ञा, नगर एवं ग्राम निवेश द्वारा अनुमोदित अभिविन्यास तथा रेरा में पंजीयन की प्रति प्रस्तुत करने का नोटिस जारी करने के निर्देश अतिरिक्त तहसीलदार अधारताल को दिये है।
अनुविभागीय अधिकारी अधारताल ने अधारताल तहसील के ग्राम बैतला के पटवारी हल्का नम्बर-01 खसरा नम्बर 189/1 की हामिद हुसैन पिता साबिर मेहतो के नाम दर्ज लगभग 15 एकड़ भूमि को भी पटवारी द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर राजस्व अभिलेखों में अहस्तांतरणीय भूमि दर्ज करने का आदेश पारित किया है। पटवारी के प्रतिवेदन में कहा गया था कि इस भूमि को छोटे-छोटे भूखण्डों में काट कर हामिद हुसैन द्वारा बेचा गया है। इस मामले में उसके विरूद्ध नगर निगम जबलपुर के कॉलोनी सेल की ओर से अधारताल थाने में 3 फरवरी 2018 को एफआईआर दर्ज कराई गई है। अनुविभागीय अधिकारी ने एफआईआर दर्ज होने की वजह से नगर निगम जबलपुर से अभिमत प्राप्त होने तक इस भूमि को राजस्व अभिलेखों के अहस्तांतणीय दर्ज करने के आदेश नायब तहसीलदार गोरखपुर को दिये है।