कर्मचारियों सातवें वेतनमान की एरियर राशि का भुगतान सुनिश्चित आदेश
भोपाल। मध्य प्रदेश शासन के लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा नवीन संवर्ग के समस्त शिक्षकों को 7 वें वेतनमान की एरियर्स राशि का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए समस्त जिला शिक्षा अधिकारी एवं संभागीय संयुक्त संचालक डीपीआई को चेतावनी सहित अंतिम आदेश दिया है। इसके अलावा एरियर की राशि का भुगतान रोकने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी भी मांगी गई है।
संचालनालय लोक शिक्षण मध्य प्रदेश द्वारा जारी परिपत्र में लिखा है कि, नवीन शैक्षणिक संवर्ग (अध्यापक) को सातवें वेतनमान का भुगतान 01.10.2019 अक्टूबर पेड नम्बर 2019 से नगद तथा दिनांक 01.07.2018 से दिनांक 3009-2019 तक बढ़ी हुई राशि का भुगतान पाच किस्तों, प्रथम किस्त 2020-21 द्वितीय किस्त 2021-22, तृतीय किस्त 2022-23 चतुर्थ किस्त 2023-24 एवं पंचम किस्त 2024-25 में किये जाने के निर्देश जारी किये गये है। दिनांक 8 2022 को प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग वित्तीय वर्ष 2022-23 की बजट समीक्षा के दौरान नवीन शैक्षणिक संवर्ग (अध्यापक संवर्ग को तृतीय किस्त का भुगतान शत प्रतिशत किये जाने संबंधित प्रमाण पत्र समस्य संभागीय संयुक्त संचालकों से प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
संचालनालय के पत्र क्रमांक 872 दिनांक 24 नवम्बर 2022 के द्वारा वेतनमान तृतीय किस्त का भुगतान शत प्रतिशत दिनांक 30.11.2022 तक किये जाने हेतु संभागीय सं संचालक एवं जिला शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी किये जाने हेतु एवं भुगतान प्रक्रिया में विलय करने वाले जिम्मेदार अधिकारि कर्मचारियों के तत्काल अनुशासनक कार्यवाही किया