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बिहार- अब सरकार या नेताओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की तो होगी जेल

पटना. – फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसी सोशल मीडिया साइट्स पर सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक या सरकारी अफसर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सरकार के किसी मंत्री, सांसद, विधायक या सरकारी अफसर की छवि धूमिल के आरोप में पोस्ट लिखने वालों पर आइटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा. आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान ने इस बारे में सभी विभागों के प्रधान सचिव और सचिव को पत्र लिखा है. पत्र में जानकारी दी गई है कि अगर आपके विभाग में इस तरह का मामला सामने आता है तो आर्थिक अपराध इकाई को इसकी विस्तृत सूचना देंगे, ताकि दोषियों पर उचित कार्रवाई की जा सके. वहीं सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) भी संचार विंग बनाने पर विचार कर रहा है. इसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस बड़े आपराधिका मामलों को लेकर अपडेट देती रहेगी | आपको बता दे कि कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर भ्रामक और नकारात्मक खबरों पर आपत्ति जताते हुए पुलिस अफसरों को इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने पुलिस मुख्यालय में समीक्षा बैठक के बाद पुलिस विभाग को सोशल मीडिया के माध्यम से ही सही जानकारी देने को कहा था.

.आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर खान का कहना है कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल साइबर अपराध के दायरे में आता है. अगर सरकार के किसी मंत्री, सांसद, विधायक या सरकारी अफसर के खिलाफ आपत्तिजनक या भ्रामक टिप्पणी की गई तो शख्स के खिलाफ साइबर अपराध के तहत जांच होगी और उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

 

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