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उत्तर प्रदेश –  कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते दो जिलों में धारा 144 लागू

राजधानी दिल्ली की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते  CRPC की धारा 144 के तहत 17 मार्च से 30 अप्रैल तक प्रतिबंध लगा दिया गया है |  अब लोगों को कोरोना के प्रतिबंधों के साथ ही धारा 144 के तहत नियमों का खयाल रखना होगा बेहतर होगा कि अपने घरों से निकलने से पहले हम इन नियमों के बारे में जान लें ताकि जुर्माने और अन्य कार्रवाई से बचा जा सके | कोविड-19 महामारी के रोकथाम के संबंध में भीड़-भाड़ वाले स्थानों , संस्थानों , शॉपिंग मॉल, पार्क, धार्मिक स्थल , होटल, ट्रेनिंग सेंटर आदि में प्रत्येक व्यक्ति  उचित दूरी बनाए रखना एवं मास्क  का प्रयोग अनिवार्य रहेगा |

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश शासन ने भारत सरकार के 1 मार्च 2021 को जारी कोविड-19 एसओपी के मद्देनजर नोएडा और गाजियाबाद पुलिस ने 17 मार्च को धारा 144 के अंतर्गत ये नियम लागू किए हैं.

 

 

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