महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ ED ने जारी किया लुकआउट नोटिस
ED के आरोप - बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के जरिए मुंबई में विभिन्न बार और रेस्तरां से 4.70 करोड़ रुपए एकत्र किए एवं राज्य के गृह मंत्री रहते हुए अनिल देशमुख ने कथित तौर पर अपने पद का दुरुपयोग किया
न्यूज़ इन्वेस्टीगेशन
मुंबई सीबीआई द्वारा भ्रष्टाचार और आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने के मामले में 21 अप्रैल को देशमुख के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद ईडी ने पूर्व मंत्री और उनके साथियों के खिलाफ जांच शुरू की थी इसी कड़ी में अब प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में लुकआउट नोटिस जारी किया है. ईडी के अनुसार, राज्य के गृह मंत्री के रूप में सेवा देते हुए अनिल देशमुख ने कथित तौर पर अपने पद का दुरुपयोग किया और बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के जरिए मुंबई में विभिन्न बार और रेस्तरां से 4.70 करोड़ रुपए एकत्र किए.
उल्लेखनीय है कि बीते गुरुवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख ने अपने खिलाफ दर्ज धनशोधन मामले में ईडी द्वारा जारी समन के खिलाफ बांम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उसे रद्द किए जाने और जांच का जिम्मा मुंबई के बाहर के ईडी के अधिकारियों की एसाआईटी को सौंपने का अनुरोध किया था. देशमुख ने कोर्ट से यह भी अनुरोध किया था कि उनके बयान डिजिटल तरीके से दर्ज किए जाएं
ईडी ने इस मामले में अब तक दो लोगों- संजीव पलांडे (अतिरिक्त कलेक्टर रैंक के अधिकारी, जो देशमुख के निजी सचिव के रूप में काम कर रहे थे) और कुंदन शिंदे (देशमुख के निजी सहायक) को गिरफ्तार किया है. पलांडे ने भी ईडी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. पलांडे की याचिका पर न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति एनजे जमादार की खंडपीठ समयानुसार सुनवाई करेगी.
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे की एकल पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए देशमुख की याचिका आयी थी, लेकिन उन्होंने बिना कोई कारण बताए खुद को सुनवाई से अलग कर लिया था. उन्होंने कहा था कि सुनवाई के लिए इसे मेरी पीठ के समक्ष नहीं रखें. अब याचिका पर दूसरी पीठ सुनवाई करेगी.
देशमुख के परिवार द्वारा नियंत्रित नागपुर स्थित एक शैक्षिक ट्रस्ट, श्री साईं शिक्षण संस्थान में इस पैसे का कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया. ईडी मामले में पूछताछ के लिए अब तक पांच बार देशमुख को समन भेज चुकी है. हालांकि देशमुख इनमें से किसी समन पर पेश नहीं हुए. देशमुख ने समन के खिलाफ राहत मांगने और गिरफ्तारी से संरक्षण के लिए पिछले महीने उच्चतम न्यायालय का भी रुख किया था, लेकिन शीर्ष अदालत ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की.
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