बैंक के द्वारा किसान के विरुद्ध प्रस्तुत परिवाद पत्र खारिज
नरसिंहपुर- न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय नरसिंहपुर ने एक प्रकरण क्रमांक 403/17 में धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट (चेक बाउंस) के प्रकरण में आरोपी परसोत्तम कौरव को दोषमुक्त किया। भारतीय स्टेट बैंक शाखा करेली के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष आरोपी परसोत्तम कौरव के विरुद्ध ट्रैक्टर एवं किसान क्रेडिट कार्ड के ऋण वसूली बाबत एक चेक अनादरण का परिवाद पत्र धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत किया था जिसमें आरोपी द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमीन से संबंधित दस्तावेज पेश किए साथ ही बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किए गए आरोपी अधिवक्ता श्रीकांत शौनकिया के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक शाखा करेली के परिवाद पत्र को सिद्ध नहीं पाया और आरोपी को दोषमुक्त किया आरोपी की ओर से अधिवक्ता श्रीकांत शौनकिया ने मजबूती से पक्ष रखा जिससे कि एक गरीब किसान बैंक के षड्यंत्र से बच गया।
सौरभ प्रताप सिंह राठौर