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हिस्ट्रीशीटर अब्दुल रज्जाक के कुख्यात बदमाश बेटे सरताज के विरूद्ध ‘‘रेड कॉनर्र नोटिस’’ जारी

न्यूज़ इन्वेस्टिगेशन

जबलपुर अपराध जगत के हिस्ट्रीशीटर अब्दुल रज्जाक के कुख्यात बदमाश बेटे सरताज जिसके विरूद्ध हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, बलवा कर शासकीय कार्य में बांधा पहुंचवाने जैसे गंभीर अपराध दर्ज हैं, जो वर्तमान में हत्या के प्रयास, अड़ीबाजी, अपहरण, के 3 प्रकरणों में फरार है, का ‘‘रेड कॉनर्र नोटिस’’ जारी किया है ।

उल्लेखनीय है कि कुख्यात बदमाश मोह. सरताज के द्वारा एक गिरोह के रूप असामाजिक तत्वों को धन-बल को प्रलोभन देकर अपराधिक कृत्यों को अन्जाम दिलावाया जाता है। कुख्यात बदमाश मोह. सरताज पिता अब्दुल रज्जाक निवासी रिपटा नया मोहल्ला ओमती का फरार हैं गिरफ्तारी से बचने हेतु लुकछिप रहा है।

◆ सी.बी.आई. एन.सी.बी.. इंटर पोल दिल्ली, को  लिखा गया पत्र ….
पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) के द्वारा सहायक पुलिस महानिरीक्षक (विधी-1) अपराध अनुसंधान विभाग, पुलिस मुख्यालय भोपाल को फरार कुख्यात बदमाश मोह. सरताज के विरूद्ध ‘‘रेड कॉर्नर नोटिस ’’ जारी कराने हेतु प्रतिवेदन भेजा गया। भेजे गये प्रतिवेदन को पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश श्री सुधीर सक्सेना (भा.पु.से.) ने संज्ञान में लेते हुये ‘‘रेड कॉर्नर नोटिस ’’ जारी कराने हेतु पत्र लिखे जाने हेतु आदेशित किये जाने पर असिस्टेंड डायरेैक्टर सी.बी.आई. एन.सी.बी.. इंटर पोल दिल्ली, को पत्र लिखा गया था।
लिखे गये पत्र के तारतम्य में असिस्टेंड डायरेैक्टर/एन.सी.बी.. द्वारा फरार कुख्यात बदमाश मोह. सरताज पिता अब्दुल रज्जाक निवासी रिपटा नया मोहल्ला ओमती का ‘‘रेड कॉर्नर नोटिस ’’ जारी किया गया है।

गम्भीर अपराधों की है फेहरिस्त…

हिस्ट्रीशीटर अब्दुल रज्जाक के कुख्यात बदमाश बेटे मोह. सरताज निवासी रिपटा नया मोहल्ला ओमती जिसके विरूद्ध 18 आपराधिक प्रकरण हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, बलवा कर शासकीय कार्य में बांधा पहुंचवाने जैसे गंभीर अपराध दर्ज हैं, जो वर्तमान में थाना ओमती के अपराध क्रंमांक 429/21 धारा 147, 186, 294, 525, 332, 353, 506, 120 बी, 109 भा.द.वि. 3(1)द, 3(2) 5क, एससीएसटी एक्ट एवं थाना विजय नगर के अपराध क्रमंाक 364/21 धारा 147,149,294,307,506, 120बी भा.द.वि. तथा थाना हनुमानताल के अपराध क्रमंाक 27/22 धारा 308, 365, 294, 452, 342, 506, 120 बी, 34 भा.द.वि. 25, 27 आर्म्स एक्ट के प्रकरण में फरार है।
दिनांक 26.08.2021 को अभ्युदय चौबे निवासी सरस्वती कालोनी द्वारा थाना विजयनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई गयी कि वह सेटअप बाक्स चलाने का काम करता है, अपनी कार को जगपाल सिंह गैरेज में सुधरवाया था ठीक से नहीं सुधरने पर पुनः गैरिज जाकर कार सुधारने के लिये जगपाल सिंह से कहां तो जगपाल कहने लगा कि यह गाडी जो बी.एम.डबल्यू खडी है रज्जाक पहलवान कि है जिसका कल किसी ने कांच तोड़ दिया है, उसके द्वारा यह कहने पर कि इससे मुझे क्या मतलब तुम मेरी गाड़ी कल ठीक से सुधार देना तो जगपाल गुस्से में आकर कहने लगा कि मैं बहुल परेशान हंू, तेरा काम नहीं करूगां, इसी बात पर जगपाल से उसकी कहां सुनी हो रही थी इसी बीच मोटर सायकिल पर 10-15 लड़के आये जो हाथ में बेशबॉल का डण्डा, लाठी, डण्डा लिये थे चिल्लाकर कहने लगे कि हमें नये मोहल्ले वाले रज्जाक पहलवान ने भेजा है उनकी गाडी में तुम लोगो कि तोडफोड़ करने हिम्मत केसे कि और जान से मारने कि नियत से लाठी, वेशबॉल डण्डे से मारपीट करना शुरू कर दिये तथा मारपीट करते हुये उसकी कार के कांच आदि भी तोडफोड दिये रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 364/21 धारा 147,149,294,307,506, 120बी भा.द.वि. का पंजीबद्ध कर विवचेना मंे लिया गया
दौरान विवेचना के यह पाया गया कि आरोपी मोह. सरताज पिता मोह. रज्जाक निवासी रिपटा नया मोहल्ला द्वारा अपने गिरोह के सदस्यों सेे सोशल मीडिया के माध्यम से घटना करवाई गयी है।
उक्त प्रकरण की विवचेना के दौरान अब्दुल रज्जाक उम्र 61 वर्ष निवासी नया मोहल्ला थाना ओमती के घर पर दबिश दी गई जहां से अवैध रूप से 1- पाईप शॉटगन – 01, 2- 12 बोर दुनाली बंदूक – 01, 3- 315 बोर राइफल – 01, 4- 315 बोर स्पोर्टिंग गन – 1, 5- 0.22 राईफल – 01, 6- 10 कारतूस एंव 15 चाकू जप्त करते हुये थाना ओमती अपराध क्रमांक 424/21 धारा 25(1-ए,ए),25,27 आर्म्स एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध करते हुये आरोपी अब्दुल रज्जाक उम्र 61 वर्ष को गिरफ्तार कर मान्नीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा था तभी आरोपी सरताज के द्वारा अपने गिरोह के असामाजिक तत्वों उकसावा देकर पुलिस बल पर हमला कर अपने पिता अब्दुल रज्जाक को पुलिस के कब्जे से पुलिस के कब्जे से छुडाने का असफल प्रयास किया गया। जिस पर थाना ओमती में अपराध क्रमांक 429/21 धारा 147, 186, 294, 525, 332, 353, 506, 120 बी, 109 भा.द.वि. 3(1)द, 3(2) 5क, एससीएसटी एक्ट का पंजीबद्ध कर विवचेना मंे लिया गया। उक्त प्रकरण में आरोपी मोह. सरताज फरार है। इसी प्रकार मोह. सब्बीर उम्र 54 वर्ष निवासी न्यू आनंद नगर कालोनी के रिपोर्ट पर मोह. सरताज के विरूद्ध दिनंाक 12.01.2022 थाना हनुमानताल में अपराध क्रमंाक 27/22 धारा 308, 365, 294, 452, 342, 506, 120 बी, 34 भा.द.वि. 25, 27 आर्म्स एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। उक्त प्रकरण में मोह. सब्बीर वर्ष 2009-10 मंे कुरई जिला सिवनी के अजहर हत्याकाण्ड में शासन का गवाह था। उस समय आरोपी रज्जाक पहलवान ने नया मोहल्ला अपने घर बुलाकर धमकी देकर बोला था कि इस केश में गवाही नहीं देना नहीं तो तुम्हे जान से खत्म करवां देंगंे लेकिन मोह. सब्बीर ने रज्जाक पहलवान कि बात नहीं मानी और कोर्ट में सच्ची गवाही दी थी, जिससे रज्जाक पहलवान नाराज हो गया था और बुराई रखने लगा था। लगभग 10-11 वर्ष पहले उसने रज्जाक पहलवान कि देश विरोधी और अपराधिक गतिविधियेां के संबंध में हाईकोर्ट जबलपुर में एक पिटीशन लगाई थी, जिस पर अब्दुल रज्जाक और उसके भाई भतीजे तथा सरताज, सरफराज, ऐफाज और साकेत शूटर उससे बहुत ज्यादा दुश्मनी रखते है।
‘‘रेड कॉर्नर नोटिस ’’ ऐैसा अपराधी जो किसी देश से भागकर गिरफ्तारी से बचने के लिये लुक-छिप रहा होता है, एैसे अपराधी को ढूंढने के लिये दुनियाभर की पुलिस को सचेत करता है।

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